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75 साल के लोगों के लिए आयकर रिटर्न

Byhappyhealth

Jul 18, 2021
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यहां हम 75 साल के लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरने  से जुड़े नए प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। इस उद्देश्य के लिए आयकर अधिनियम में एक नई धारा 194P जोड़ी गई है। एक व्यक्ति जिसने वर्ष के दौरान किसी भी समय 75 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, यहां कवर किया गया है। इसलिए, यदि कोई व्यक्ति 31 मार्च को 75 वर्ष का हो जाता है, तो उसे भी कवर किया जाएगा।

इस प्रावधान के लागू होने के लिए के लिए अन्य शर्तें :

  • व्यक्ति निवासी व्यक्ति होना चाहिए।
  • उसके पास पेंशन आय है जिसे एक ‘निर्दिष्ट बैंक’ में जमा किया जाता है।
  • पेंशन के अलावा, उसके पास ब्याज के अलावा कोई अन्य आय नहीं है जो उसी निर्दिष्ट बैंक में खुले हुए खाते से उत्पन्न होती है।

यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं, तो ऐसे 75 साल के लोगों के लिए आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट बैंक के साथ एक घोषणा पत्र भरना होगा। फिर बैंक ऐसे व्यक्ति की आय की गणना धारा 80सी से 80यू तक की कटौती और धारा 87ए के तहत छूट देने के बाद करेगा। इसके लिए बैंक धारा 80सी से 80यू के तहत कटौती का दावा करने के लिए निवेश आदि का प्रमाण मांग सकता है। इसके बाद, इस तरह से गणना किए गए कर को बैंक द्वारा ऐसे व्यक्ति के खाते से टीडीएस के रूप में काटा जाएगा। बैंक विवरण आयकर विभाग को भेजेगा। इसलिए, ऐसे मामलों में व्यक्ति को आयकर विभाग के साथ कोई अलग आईटीआर दाखिल करने की आवश्यकता नहीं होगी।

निर्दिष्ट बैंक क्या है

यहाँ निर्दिष्ट बैंक का अर्थ है वह बैंक जिसको केंद्रीय सरकार गजट अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगी।

इस नए प्रावधान का आलोचनात्मक विश्लेषण

  • ये प्रावधान 75 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। इसलिए, सभी वरिष्ठ नागरिक इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते हैं।
  • कवर किए गए व्यक्ति के लिए आयकर विभाग को सूचना देने का लगभग वही काम है | अंतर यह है कि टैक्स कंसल्टेंट के बजाय बैंक स्टाफ के माध्यम से कार्य होगा, केवल मार्ग बदल गया है।
  • बैंक कर्मचारी सामान्यतया आयकर प्रावधानों के बारे में पूरी तरह से जानकार नहीं हो पाते हैं।
  • अन्य आयकर मामलों से संबंधित परामर्श के लिए, व्यक्ति को अभी भी कर सलाहकार से संपर्क करना पड़ेगा।
  • पहले से ही बहुत अधिक कार्यभार के बावजूद बैंक कर्मचारियों के लिए एक नया कार्यभार।
  • यदि किसी व्यक्ति की पेंशन और ब्याज के अलावा कोई अन्य आय है, तो वह इस प्रावधान का लाभ नहीं उठा सकता है।
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