CA. अजय खण्डेलवाल
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क्या है नई टैक्स स्कीम (New Tax Regime)
सरकार ने केंद्रीय बजट 2020 में नई टैक्स स्कीम धारा 115BAC के अंतर्गत पेश की है। इस स्कीम के तहत, एक तरफ कर दरों को कम किया गया है, लेकिन दूसरी ओर कुछ कटौतियों या छूटों को हटा दिया गया है।
कर निर्धारण वर्ष 2021-22 (वित्त वर्ष 2020-21) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय एक करदाता पुरानी मौजूदा कर व्यवस्था या धारा 115BAC के तहत प्रस्तावित नई वैकल्पिक कर व्यवस्था का विकल्प चुन सकता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने जा रही है और प्रत्येक करदाता को यह योजना बनानी होगी कि उसके लिए कौन सी व्यवस्था बेहतर है ताकि उसे न्यूनतम संभव कर का भुगतान करना पड़े।
एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि वरिष्ठ नागरिकों (सीनियर सिटीजन) और अति वरिष्ठ नागरिकों (सुपर सीनियर सिटीजन)के लिए नई कर योजना में कर मुक्त सीमा केवल रु. 250000/- ही है जबकि पुरानी कर योजना में क्रमशः रु. 300000/- और रु. 500000/- है।
दोनों व्यवस्थाओं में तुलनात्मक टैक्स स्लैब
दोनों व्यवस्थाओं में 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए) कर स्लैब नीचे दिए गए हैं:
कर योग्य आय (Rs.) | टैक्स दर : पुरानी टैक्स स्कीम | टैक्स दर : नयी टैक्स स्कीम |
2.50 लाख तक | NIL | NIL |
2.50 लाख से अधिक पर 5.00 लाख तक | 5% | 5% |
5.00 लाख से अधिक पर 7.50 लाख तक | 20% | 10% |
7.50 लाख से अधिक पर 10.00 लाख तक | 20% | 15% |
10.00 लाख से अधिक पर 12.50 लाख तक | 30% | 20% |
12.50 लाख से अधिक पर 15 लाख तक | 30% | 25% |
15.00 लाख से अधिक | 30% | 30% |
इसलिए, उपरोक्त तालिका के अनुसार नई व्यवस्था आकर्षक और कम टैक्स वाली प्रतीत होती है। लेकिन, कुछ अन्य टैक्स बचत का लाभ उन व्यक्तियों को नहीं मिलेगा जो नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं।
नई व्यवस्था के तहत टैक्स बचत पर अंकुश
जो व्यक्ति नई व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं, वे बड़ी संख्या में टैक्स बचत की धाराओं का आनंद नहीं ले पाएंगे। इनमे से कुछ नीचे दिए गए हैं:
A. वेतनभोगी करदाताओं और पेंशनभोगियों के मामले में टैक्स बचत पर अंकुश :
• वेतनभोगी करदाताओं को धारा 16 के तहत 50000/-रुपये की कटौती (Standard Deduction) का लाभ नहीं मिलेगा।
• धारा 16 के तहत Professional Tax (Tax on Employment) की कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
• धारा 10(14) के तहत अन्य भत्तों (allowances) की कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
• धारा 10(5) के तहत Leave Travel Concession (LTC/LFC) का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है।
• धारा 10(13A) के तहत मकान किराया भत्ता (HRA) कटौती की अनुमति नहीं है।
B. सभी करदाताओं के मामले में टैक्स बचत पर अंकुश :
• सभी करदाताओं को धारा 24 के तहत 2,00,000/- रुपये तक आवास ऋण (Housing Loan) पर ब्याज के अन्य आय से समायोजन (set-off) का लाभ नहीं मिलेगा।
• धारा 80C (एलआईसी, पीपीएफ, स्कूल ट्यूशन फीस, हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, एनएससी, पीएफ, म्यूचुअल फंड, आदि) के तहत कुछ कर बचत निवेशों और खर्चों के लिए भुगतान की गई राशि को सकल आय से घटाने का लाभ नहीं मिलेगा।
• धारा 80CCD(1B) के तहत रु. 50000/- तक NPS अंशदान की कटौती की अनुमति नहीं है।
• धारा 80D के तहत चिकित्सा बीमा प्रीमियम, चिकित्सा उपचार और पूर्व चिकित्सा जांच के लिए भुगतान की गई राशि को सभी करदाताओं के मामले में सकल कुल आय से घटाने की अनुमति नहीं है।
• धारा 80E के तहत शिक्षा ऋण ब्याज की कटौती का लाभ नहीं मिलेगा।
• धारा 80G, कुछ संस्थानों (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राहत कोष सहित) को दान के लिए भुगतान की गई राशि की छूट का प्रावधान करती है, लेकिन इस नई व्यवस्था में करदाताओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा ।
• धारा 80TTA के तहत बचत खाता ब्याज की रु. 10000/- तक की कटौती का लाभ उन सभी करदाताओं को नहीं मिलेगा जो वरिष्ठ नागरिक नहीं हैं।
• धारा 80TTB के तहत FD और बचत खाता ब्याज की रु. 50000/- तक की कटौती का लाभ उन सभी करदाताओं को नहीं मिलेगा जो वरिष्ठ नागरिक हैं।
• धारा 80U के तहत 75000/125000 रुपये की कटौती का लाभ विकलांग करदाताओं को नहीं मिलेगा ।
• कुछ अन्य कर लाभ हैं जो नई कर व्यवस्था को चुनने वाले करदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं।
इस तरह, हम देख सकते हैं कि वैकल्पिक कर व्यवस्था को चुनने वाले व्यक्तियों के लिए बड़ी संख्या में कर लाभों पर अंकुश लगा दिया गया है। इसलिए, आयकर रिटर्न दाखिल करते समय उसी के अनुसार योजना बनानी होगी।
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Disclaimer : The above post has been prepared to share the scope and implications of Section 15BAC and other provisions of the Income Tax Act, 1961. Though every effort has been made to avoid errors or omissions in this document yet any error or omission may creep in. Therefore, it is notified that I shall not be responsible for any damage or loss to any one, of any kind, in any manner therefrom. I shall also not be liable or responsible for any loss or damage to any one in any matter due to difference of opinion or interpretation in respect of the text. On the contrary it is suggested that to avoid any doubt the user should cross check the correct law and the contents with the notified / gazetted materials.